Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Responsive Advertisement

दुष्कर्म पीड़िता को जान से मारने की धमकी देने वाला कथित नेता पुलिस की गिरफ्त में

बिलासपुर से नीरज शुक्ला की रिपोर्ट ✍️
●●●●●●●●●●●●

बिलासपुर।शहर के आदतन बदमाश व बलात्कार पीड़िता को समझौता के लिए धमकाने वाले 10 महीने से फरार आरोपी को आखिकार सिविल लाइन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।

मिली जानकारी में 18 अक्टूबर 2019 को युवती द्वारा कथित नेता नवीन तिवारी के खिलाफ शादी का झांसा देकर यौन शोषण की शिकायत सिविल लाइन थाने में की गई थी जिस शिकायत पर सिविल लाइन पुलिस ने कार्यवाही करते हुए आरोपी के विरुद्ध मामला पंजीबद्ध किया।जिसके उपरांत आरोपी द्वारा पीड़िता पर समझौता का दवाब बनाने के लिए अपने साथियो के साथ समझौता नही करने पर पीड़िता के भाई को जान से मारने की धमकी दी गई। जिस शिकायत पर सिविल लाइन पुलिस द्वारा आरोपियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्व कर आरोपियों की पतासाजी की जा रही थी , किंतु आरोपी फरार चल रहे थे जिसकी जानकारी पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल को मिलने पर आरोप की गंभीरता को देखते हुए आरोपी के गिरफ्तारी के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ओ.पी.शर्मा को निर्देश दिया गया।जिसके अनुरूप कार्रवाई करते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में नगर पुलिस अधीक्षक आर.एन यादव व सिविल लाइन पुलिस द्वारा आरोपी की तलाश की गई।
जिसके फलस्वरूप मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि आरोपी स्कार्प बांधकर कोतवाली थाना अंतर्गत काली मंदिर के पास ऐक्टिवा में घूम रहा है जिसके बाद आरोपी के धरपकड़ के लिए पुलिस टीम द्वारा सड़क पर नाकेबंदी कर आरोपी नवीन को गिरफ्तार कर लिया गया।

आरोपी पर बलात्कार पीड़िता की शिकायत पर आईपीसी की धारा 294,323,506,34,3(1)(10) एस टी एक्ट का जुर्म दर्ज है जिस जुर्म में आरोपी पिछले 10 महीनों से फरार चल रहा था।जानकारी मुताबिक इस मामले में अब भी 3 आरोपी विनय शर्मा,अभिषेक तिवारी व कोमल फरार है। 

शहर के कई थानों में दर्जनों जुर्म दर्ज है आरोपी के विरुद्ध

पूर्व में इस आरोपी द्वारा एक विद्युत विभाग के अधिकारी से अवैध वसूली कर आत्महत्या के लिए प्रेरित किया गया जिसके चलते इस आरोपी के डर से सेवानिवृत्त विद्युत  अधिकारी ने आत्महत्या कर ली। जिस मामले में आरोपी के विरुद्ध तारबाहर थाने में आरोपी व साथियो के खिलाफ आईपीसी की धारा 306 के तहत मामला पंजीबद्व किया गया, जिसमें आरोपी नवीन तिवारी माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार अग्रिम जमानत पर रिहा है

Post a Comment

0 Comments