बिलासपुर 16 अगस्त 2020। 9अगस्त 2020 नाबालिक लड़की के भाई द्वारा थाना सरकंडा में रिपोर्ट दर्ज कराया गया था कि दिनांक 8 अगस्त 2020 को उसकी 17 वर्षीय छोटी बहन जो कि नाबालिग है। बिना बताए घर से कहीं चली गई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त पीड़िता के भाई द्वारा अपहरण की आशंका व्यक्त करने पर थाना सरकंडा में धारा 363 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध अज्ञात आरोपी के विरुद्ध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया गया। बिलासपुर पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल द्वारा अज्ञात आरोपी एवं अपहृता का पता तलाश कर आरोपी की धरपकड़ करने तथा नाबालिग लड़की की बरामदगी करने के निर्देश संबंधित थाना प्रभाती को दिया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, (शहरी) बिलासपुर ओम प्रकाश शर्मा एवं नगर पुलिस अधीक्षक सरकंडा श्रीमती निमिषा पांडे के कुशल निर्देशन में थाना प्रभारी सरकंडा शनिप कुमार रात्रे के द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों की तलाश करना शुरू कर दिया गया।
आरोपित एवं नाबालिग लड़की की पुलिस लगातार तलाश कर रही थी। किंतु आरोपित लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा था। सरकंडा पुलिस ने आरोपित व अपहृता को ग्राम सेवती से हरीश कुमार लहरें उर्फ बिल्ला पिता मुन्ना लहरें उम्र 20 साल साकिन चिल्हाटी नालापारा के पास सरकंडा बिलासपुर के कब्जे से बरामद किया गया। अपहृता के बयान के अनुसार आरोपित द्वारा शादी का झांसा देकर अपहरण कर उसके साथ बलात्कार करना बताया गया। आरोपित ने जुर्म करना स्वीकार कर लिया है। आरोपी के विरुद्ध धारा 363, 366, 376 भारतीय दंड विधान की एवं पोक्सो एक्ट की धारा 3, 4 का सबूत पाए जाने से आरोपी को गिरफ्तार किया है।
आरोपी की गिरफ्तारी एवं संपूर्ण कार्यवाही में सरकंडा थाना प्रभारी निरीक्षक शनिप कुमार रात्रे, सहायक उपनिरीक्षक शारदा सिंह, सुनीता अजगल्ले एवं आरक्षक आशीष राठौर , सोनू पाल, प्रमोद सिंह, बलवीर सिंह, लगन खांडेकर ,देवेंद्र दुबे की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
(बिलासपुर से नीरज शुक्ला की रिपोर्ट)
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