बिलासपुर 28 दिसंबर 2024।बिलासपुर जिले में अवैध मदिरा के विक्रय और लाइसेंस शर्तों के उल्लंघन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए हैवेन्स पार्क होटल बार का लाइसेंस 15 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई 6 दिसंबर को आबकारी विभाग की जिला आबकारी टीम और राज्य स्तरीय उड़नदस्ता दल द्वारा संयुक्त रूप से की गई छापेमारी के दौरान की गई, जिसमें बार से हरियाणा राज्य की अवैध शराब बरामद हुई।
आबकारी विभाग की टीम को हैवेन्स पार्क होटल के बार में अन्य प्रांत की शराब बेचने की सूचना मिली थी। इस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए संयुक्त टीम ने छापेमारी की। इस दौरान हरियाणा राज्य की शराब बरामद की गई, जो लाइसेंस शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जिला आबकारी विभाग ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए बार संचालक जीवनानी के खिलाफ आपराधिक और विभागीय प्रकरण दर्ज किया।
कलेक्टर ने जारी किया नोटिस
कार्रवाई के बाद कलेक्टर बिलासपुर अवनीश शरण ने बार संचालक को नोटिस जारी कर इस मामले में स्पष्टीकरण मांगा। नोटिस में पूछा गया कि लाइसेंस शर्तों के विपरीत बार में अन्य प्रांत की शराब कैसे पाई गई। बार संचालक से प्राप्त जवाब संतोषजनक नहीं होने के कारण नियमानुसार कार्रवाई करते हुए कलेक्टर ने हैवेन्स पार्क बार का लाइसेंस 15 दिनों के लिए निलंबित कर दिया।
जिले की सबसे बड़ी कार्रवाई
यह जिला स्तर पर की गई अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य जिले में अवैध मदिरा के व्यापार को नियंत्रित करना और नियमों का उल्लंघन करने वाले लाइसेंसधारकों के खिलाफ सख्ती बरतना है। जिला आबकारी विभाग ने साफ किया है कि ऐसे मामलों में आगे भी कठोर कार्रवाई की जाएगी।
आबकारी आयुक्त के निर्देश पर सख्ती
इस कार्रवाई के पीछे आबकारी आयुक्त आर. संगीता और कलेक्टर अवनीश शरण के निर्देशों का बड़ा योगदान रहा। लगातार प्राप्त हो रहे निर्देशों के तहत प्रभारी सहायक आयुक्त आबकारी ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच पूरी की और कलेक्टर के माध्यम से कार्रवाई को अंतिम रूप दिया।
नियमों का पालन जरूरी
आबकारी विभाग के अधिकारियों ने इस कार्रवाई को एक सख्त संदेश बताया है। विभाग का कहना है कि बार लाइसेंस धारकों को नियमों का पालन करना अनिवार्य है।
लाइसेंस निलंबन की अवधि के दौरान बार संचालन पूरी तरह बंद रहेगा। यदि बार संचालक फिर से नियमों का उल्लंघन करते पाए गए, तो लाइसेंस को स्थायी रूप से रद्द करने पर विचार किया जा सकता है। जिला आबकारी दल ने अन्य बारों और मदिरा विक्रेताओं को भी चेतावनी दी है कि वे लाइसेंस की शर्तों का पालन करें और किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियों से बचें।
हैवेन्स पार्क बार पर हुई कार्रवाई ने जिले में मदिरा व्यापार को लेकर चल रहे नियम उल्लंघनों पर लगाम लगाने की दिशा में एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। कलेक्टर और आबकारी विभाग की इस सख्ती से यह स्पष्ट हो गया है कि अवैध शराब व्यापार और नियमों के उल्लंघन को किसी भी स्तर पर सहन नहीं किया जाएगा।
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