बिलासपुर 21 अगस्त 2025।बिलासपुर सिविल लाइन थाना क्षेत्र में नशीली कफ सिरप की तस्करी करते पकड़े गए आरोपी को विशेष न्यायालय ने कड़ी सजा सुनाई है। न्यायाधीश पुष्पलता मारकंडेय की अदालत ने आरोपी अख्तर अली उर्फ छोटू को 10 साल सश्रम कारावास और एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा दी है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में आरोपी को चार महीने अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
यह मामला 13 अप्रैल 2024 का है। उस रात पुलिस को सूचना मिली थी कि हेमूनगर निवासी अख्तर अली अपने साथी पवन मानिकपुरी के साथ स्कूटी से प्रतिबंधित कफ सिरप लेकर गौरव पथ की ओर आ रहा है। सिविल लाइन पुलिस टीम ने एसआई अवधेश सिंह के नेतृत्व में पत्रकार कॉलोनी मोड़ पर घेराबंदी की। इस दौरान पुलिस ने अख्तर अली को पकड़ा, जबकि उसका साथी पवन मौके से फरार हो गया। आरोपी के पास से 63 नग प्रतिबंधित कफ सिरप, एक कीपैड मोबाइल और स्कूटी बरामद की गई थी। बरामद सिरप के बैच नंबर जानबूझकर मिटाए गए थे। पूरी कार्रवाई गवाहों की मौजूदगी में की गई। पूछताछ में अख्तर अली ने अपने साथी पवन के साथ सिरप लाने की बात स्वीकार की थी। मामले की सुनवाई पूरी होने पर अदालत ने आरोपी अख्तर अली को एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी मानते हुए 10 साल की सजा और जुर्माना सुनाया।
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