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डॉ.सीवी रमन यूनिवर्सिटी का फर्जी मार्कशीट का मामला, याचिकाकर्ता ने कोर्ट से एसआईटी टीम गठित कर की जांच की मांग, हाईकोर्ट से नोटिस जारी.....

बिलासपुर से नीरज शुक्ला की रिपोर्ट।
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बिलासपुर।छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने फर्जी डिग्री व बिना अनुमति कोर्स चलाने के मामले में राज्य सरकार, केंद्र सरकार और विश्व विद्यालय अनुदान आयोग को नोटिस जारी कर 18 फरवरी तक जवाब प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।
डॉ. आरती सिंह ने अधिवक्ता रोहित शर्मा के माध्यम से हाईकोर्ट में जनहित याचिका पेश की है। जिसने बताया है कि डॉ. सीवी रमन विश्वविद्यालय विभिन्न प्रकार के  विषयों में बिना अनुमती डिग्री जारी की है। फर्जी अंकसूची बनाने  व मृत व्यक्ति के नाम से मार्कशीट जारी किये जाने का भी उल्लेख इस याचिका में किया गया है।
 
मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस पीआर रामचंद्र मेनन व जस्टिस पीपी साहू की खंडपीठ में हुई। मामले की सुनवाई करते हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालय को भी नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से मांग की है कि तत्काल विश्वविद्यालय को राज्य सरकार के अधीन हस्तांतरित करें और फर्जी डिग्री का रैकेट के विरुद्ध एसआईटी गठित कर जांच कराई जाए। 

साथ ही याचिका में बताया गया है कि गुजरात सरकार द्वारा गठित जांच कमेटी द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य सरकार को जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई करने के लिए लिखा था। परंतु उक्त रिपोर्ट पर सरकार कोई कार्रवाई नहीं की है जो संदेह उत्पन्न करती है। इसलिए सीबीआई अथवा अन्य निष्पक्ष जांच एजेंसी से पूरे मामले की जांच कराई जाए।

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