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रेल्वे कर्मचारी से मारपीट कर लूट करने वाले आरोपी चढ़े सरकण्डा पुलिस के हत्थे, रात में अंधेरे का फायदा उठाकर पत्थर बाजी कर देते थे घटना को अंजाम, आरोपियों के कब्जे से लूटी गई मोटरसाइकिल, मोबाईल व अन्य सामान किया गया जप्त

बिलासपुर से नीरज शुक्ला की रिपोर्ट।
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बिलासपुर। मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी ने दिनांक 24 अगस्त 2020 को थाना सरकण्डा में आकर रिपोर्ट दर्ज कराई की रात्रि 01:20 बजे प्रार्थी के पिता जो कि रेल्वे में कार्यरत है वह ड्यूटी से वापस अपनी मोटरसाइकिल क्रमांक CG 10 EH 5970 से घर आ रहे थे कि अभी वह शनि मंदिर मोपका तिराहा के पहुचे थे कि कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा पत्थर बाजी किया गया जिससे कि प्रार्थी के पिता अशोक कुमार घोष को सिर में चोट आई चोट लगने से मौके पर ही वह बेहोश हो गए जिसके बाद अज्ञात आरोपियों के द्वारा घायल की मोटरसाइकिल मोबाईल व अन्य सामान को लूट लिया गया। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना सरकण्डा में अपराध क्रमांक 806/2020 धारा 394,34 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।घटना को गंभीरता से लेते हुए इसकी जानकारी तत्काल बिलासपुर पुलिस अधीक्षक प्रशान्त अग्रवाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर)उमेश कश्यप व नगर पुलिस अधीक्षक (सरकण्डा) निमिषा पांडेय को दी गई जिस पर अधिकारियों के द्वारा आरोपियों की धरपकड़ करने का निर्देश प्राप्त हुआ जिस पर अमल करते हुए थाना प्रभारी सरकण्डा जय प्रकाश गुप्ता के द्वारा टीम गठित कर आरोपियों की सरगर्मी से तलाश की जा रही थी।इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी शनि मरकाम को लूटी हुई मोटरसाइकिल के साथ देखा गया है।

पुलिस टीम को मुखबिर के द्वारा सूचना मिलते ही तत्काल आरोपी को घेराबंदी  कर पकड़ा गया। आरोपी से पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा अपने अन्य तीन साथियों के साथ मिलकर मोपका तिराहा में लूटपाट की घटना को अंजाम देने की बात कबूल कर ली गई। आरोपी से और पूछताछ करने पर आरोपी शनि मरकाम,कृष्णा निषाद,व नानू उर्फ ओमप्रकाश सूर्यवंशी द्वारा थाना तोरवा क्षेत्र के देवरीडीह में माह सितंबर में एक मकान से होम थियेटर, कांसे व पीतल के बर्तन व अन्य सामग्री चोरी करना भी कबुल किया गया जिस पर थाना तोरवा में अपराध क्रमांक 270/2020 धारा 457,380 भादवि का अपराध कायम है।तथा इसी प्रकार माह अगस्त में आरोपी पीताम्बर रजक,कृष्णा निषाद के द्वारा तोरवा क्षेत्र के केंद्रीय विद्यालय के सामने धारदार हथियार से हमला कर घटना को अंजाम देने की बात भी काबुल की गई। जिस पर थाना तोरवा में अपराध क्रमांक 265/2020 धारा 294,506,323,324,327,341,34,भादवि कायम किया गया है। सभी आरोपियों को सरकण्डा के 1 तथा तोरवा के 2 मामलों में गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया है।

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