न्यूज हाइवे 24 की रिपोर्ट।
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बिलासपुर। मिली जानकारी के मुताबिक मस्तूरी पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि कोई व्यक्ति अवैध रूप से पटाखे का भंडारण कर विक्रय करने का प्रयास में है। सूचना को वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करा कर थाना मस्तूरी की पुलिस टीम को अवैध पटाखे पर कार्यवाही हेतु जयराम नगर रवाना किया गया।
जिस पर जयराम नगर निवासी सूरज सिंह ठाकुर पिता महेंद्र सिंह ठाकुर उम्र 29 वर्ष अवैध रूप से पटाखा रखा हुआ था। जिससे पटाखे के भंडारण संभंधित वैधानिक कागजात की मांग की गई पर पटाखे भंडारण संभंधित कोई भी कागज़ात सूरज सिंह प्रस्तुत नही कर सका आरोपी का यह कृत्य विस्फोटक अधिनियम 1984 की धारा 9 (ख) के तहत अपराध पाए जाने से मौके पर वैधानिक कार्यवाही की गई ।
आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 475/2020 धारा 9 (ख) का विस्फोटक अधिनियम 1984 पंजीवद्ध किया गया ।
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