बिलासपुर से नीरज शुक्ला की रिपोर्ट।
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बिलासपुर।मस्तूरी-मिली जानकारी के अनुसार ईशा प्रवीण निवासी ग्राम दर्रीघाट थाना मस्तूरी ने प्रथम सूचना पत्र दर्ज कराई की उसका विवाह दिसंबर 2019 को रायगढ़ इंदिरा नगर निवासी मुस्ताक शेख से हुआ था,विवाह के कुछ समय तक उसका पति शेख मुस्ताक उसे अपने घर पर अच्छे से रखा ,परन्तु समय बीतने के साथ ही उसके पति व सास के द्वारा पीड़िता को प्रताड़ित किया जाने लगा,तथा पीड़िता से बेवजह लड़ाई झगड़ा कर उसे परेशान किया जाने लगा,साथ ही दहेज के तौर पर मोटरसाइकिल और सोने के आभूषण की मांग की जाने लगी कुछ समय तक पीड़िता इस परेशानी को नजरअंदाज करती रही, पर जब पति व सास के द्वारा प्रताड़ना बढ़ गई,तब पीड़िता द्वारा इस कि खबर अपने घर वालो को दी गई, पीडिता के घर वाले तथा ससुराल पक्ष के बीच सामाजिक बैठक भी हुई पर बात नही बनी परेशान होकर पीड़िता के द्वारा थाना मस्तूरी में रिपोर्ट दर्ज कराई गई, जिस पर मस्तूरी पुलिस के द्वारा इस मामले में अपराध क्रमांक 377/2020 धारा 498a तथा 34 भारतीय दंड संहिता कायम कर मामले को विवेचना में लिया गया।
प्रकरण महिला संबंधित होने के कारण संवेदनशील था जिस पर थाना प्रभारी मस्तूरी द्वारा तत्काल इसकी जानकारी बिलासपुर पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण संजय धुव तथा उप पुलिस अधीक्षक निमिषा पांडे को देकर तथा आवश्यक दिशा निर्देश प्राप्त कर थाना प्रभारी मस्तूरी फैजुल शाह के द्वारा आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी के लिये एक टीम का गठन किया गया,पुलिस टीम के द्वारा आरोपियों के निवास इंदिरा नगर थाना कोतवाली जिला रायगढ़ पर रेड कार्यवाही करते हुए आरोपी मुस्ताक शेख व उसकी माँ नसीमा शेख को गिरफ्तार कर न्यायालय रिमाण्ड पर प्रस्तुत किया गया।
उक्त कारवाही में थाना प्रभारी मस्तूरी फैजुल शाह ,सउनि प्रदीप यादव ,आरक्षक मुकेश राय, महिला आरक्षक मीना राठौर की अहम भूमिका रही।
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