बिलासपुर से नीरज शुक्ला की रिपोर्ट।
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रायपुर। प्रार्थिया सुनीता देवी ने थाना मौदहापारा में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह सांकरा थाना धरसींवा रायपुर की रहने वाली है। प्रार्थिया दिनांक 09 नवंबर 2020 को अपने पति के बैंक खाता में 93 हजार रूपये जमा करने के लिये स्टेट बैंक आफ इंडिया जय स्तंभ चौक के ब्रांच में आई थी कि बैंक के अंदर पैसा जमा करने के लिये 04 नंबर काउंटर में लाईन लगकर खडी थी। तभी एक व्यक्ति हल्के लाल रंग की शर्ट एवं चेहरे पर रूमाल बांधे प्रार्थिया के पास आकर बोला यहा भीड़ - भाड़ क्यों लगाये हो पैसा जमा करना है तो चलो बाहर बैंक के एटीएम में पैसा जमा कर देता हूं।
जिस पर प्रार्थिया उसी व्यक्ति के साथ एटीएम रूम में गयी जहां उक्त व्यक्ति प्रार्थिया के हाथ में रखे बैंक की पर्ची एवं पैसों को ले लिया। और एटीएम मशीन में जमा करने के नाम से पैसा को मशीन में डालकर कुछ -कुछ करने लगा एवं थोडी देर बाद प्रार्थिया को एटीएम की पर्ची दिया और बोला कि तुम्हारा पैसा जमा हो गया। तब प्रार्थिया उससे बोली कि बैंक की मुहर लगा दो तो बोला कि एटीएम पर्ची में मुहर नहीं लगाते। फिर प्रार्थिया अपने घर चली गई। घर जाकर अपने पति को पर्ची को दिखाई तब वह बोले कि यह तो दूसरे के खाते में पैसा जमा हो गया। उक्त अज्ञात व्यक्ति द्वारा प्रार्थिया को अपने भरोसे में लेकर प्रार्थिया से नगदी 93 हजार रूपये लेकर धोखाधड़ी किया गया। जिस पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध थाना मौदहापारा में अपराध क्रमांक 122/2020 धारा 420 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया।
उक्त ठगी की घटना को पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय यादव द्वारा गंभीरता से लेते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर लखन पटले, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपराध अभिषेक माहेश्वरी, प्रभारी सायबर सेल रमाकांत साहू एवं थाना प्रभारी मौदहापारा युदमणी सिदार को अज्ञात आरोपी की पतासाजी कर गिरफ्तार करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये थे।
जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में सायबर सेल एवं थाना मौदहापारा की संयुक्त टीम द्वारा अज्ञात आरोपी पतासाजी प्रारंभ किया जा रहा था टीम द्वारा घटना के संबंध में प्रार्थिया से विस्तृत पूछताछ किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा बैंक के अंदर व वाहर लगे सी.सी.टी.वी कैमरों के फुटेजों का अवलोकन कर अज्ञात आरोपी को चिन्हांकित करने के प्रयास करने के साथ ही मुखबीर भी लगाये गये। तरीका वारदात के आधार पर बाहरी गिरोह के लोगों द्वारा ठगी की घटना को कारित करना प्रतीत हो रहा था। जिस पर टीम द्वारा बाहरी गिरोह को भी फोकस किया गया। अज्ञात आरोपी के संबंध में लगातार तकनीकी विश्लेषण किया जा रहा था, इसी दौरान आरोपी की उपस्थिति पुनः रायपुर में होना पाया जाने पर आरोपी की पतासाजी किया गया और अंततः आरोपी को रेलवे स्टेशन पास पकड़ने में सफलता मिली। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम राज कुमार कर निवासी धनबाद झारखण्ड का होना बताया। आरोपी द्वारा उक्त घटना के अलावा पूरे देश में घुम - घुम कर इस तरह के तरीका वारदात के आधार पर ठगी की घटनाओं को कारित करना बताया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से नगदी 6 हजार 1 सौ रूपये, आधार कार्ड, अलग - अलग बैंकों के 07 नग एटीएम कार्ड एवं 01 नग मोबाईल फोन जप्त किया कर आरोपी के विरूद्ध थाना मौदहापारा में अग्रिम कार्यवाही कि गई है। आरोपी से इस तरह की अन्य घटना के संबंध में भी सघन पूछताछ की जा रहीं है।
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