न्यूज हाइवे 24 की रिपोर्ट।
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बिलासपुर। मिली जानकारी के मुताबिक दिनाँक 28 अक्टूबर 2020 को प्रार्थी ने थाना सरकण्डा आकर रिपोर्ट दर्ज कराई की उसकी नाबालिग लड़की को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर ले गया है ।प्रार्थी की रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध थाना सरकण्डा में अपराध पंजीवद्ध कर विवेचना में लिया गया।इसी दौरान दिनांक 29 अक्टूबर 2020 को गुम बालिका अपने परिजनों के साथ थाना आई जिससे घटना के बारे में जानकारी ली गई, पीड़िता ने बताया कि मुरुमखदान निवासी आरोपी धर्मेंद्र यादव उर्फ छोटू ने पीड़िता को बहला फुसलाकर अपने साथ रतनपुर के पास एक गांव में ले गया व पीड़िता को शादी का झांसा देकर अकेले पन का फायदा उठा कर खेत मे जबरदस्ती शारारिक संबंध बनाया रात भर खेत मे रखा और दूसरे दिन किसी को नही बताना कहकर धमकाते हुए वापस घर छोड़कर भाग गया।
जानकारी मिलने पर इसकी सूचना तत्काल बिलासपुर पुलिस अधीक्षक प्रशान्त अग्रवाल ,अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश कश्यप (शहर) ,नगर पुलिस अधीक्षक सरकण्डा निमिषा पांडेय को दी गई जिस पर अधिकारियों से आरोपी की धरपकड़ करने का निर्देश प्राप्त हुआ जिसे अमल करते हुए थाना प्रभारी सरकण्डा जय प्रकाश गुप्ता के द्वारा टीम गठित कर आरोपी की खोजबीन शुरू की गई,इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी अपने घर मुरुमखदान खमतराई में छुपा है। जिस पर मुखबिर से सूचना प्राप्त होने पर तत्काल पुलिस टीम के द्वारा घेराबंदी कर आरोपी को उसके घर से गिरफ्तार किया गया आरोपी से पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा अपराध करना स्वीकार किया गया जिस पर आरोपी धर्मेंद्र यादव उर्फ छोटू पिता फेकूलाल यादव उम्र 18 वर्ष निवासी मुरुमखदान खमतराई के विरुद्ध अपराध क्रमांक 992/2020 धारा 363,366,376 व 3,4 पास्को एक्ट के तहत मामला पंजीवद्ध कर गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया है।
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